जब कोई अपनी नाजायज मांग को पूरा करवाने के लिये किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था के बारे में 'काफी सीमा तक सत्य' कोई जानकारी सार्वजनिक करने की धमकी देता है तो इस क्रिया को भयदोहन (blackmail) कहते हैं। उक्त सूचना प्रायः 'इज्जत' नष्ट करने वाली होती है। वास्तव में इस तरह की सूचनाओं को सार्वजनिक करना अपने आप में किसी भी तरह से अवैध, आपराधिक नहीं है किन्तु इसको अपनी मांगे माने जाने के लिये 'हथियार' बनाना प्रायः अपराध माना जाता है।

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